भारत जैसे देश में बेटियों को समाज में बराबरी का स्थान दिलाने तथा उनकी शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाएँ शुरू करती है। इन्हीं प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण योजना है
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लाड़ली लक्ष्मी योजना |
‘लाड़ली लक्ष्मी योजना’। यह योजना मुख्य रूप से बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है, ताकि वे समाज में सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें।
आज के समय में बालिकाओं के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं, जैसे – शिक्षा में पिछड़ना, बाल विवाह, आर्थिक तंगी आदि। ‘लाडली लक्ष्मी योजना’ इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। इस योजना का मकसद है कि हर बेटी को पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का पूरा मौका मिल सके और उसके माता-पिता को भी बेटियों की परवरिश में सहयोग मिल सके।
लाड़ली लक्ष्मी योजना (Laadli Laxmi Yojana)
मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख बालिका कल्याण योजना है, जिसे 2007 में शुरू किया गया था।
इसका उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना और समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है।
1. उद्देश्य
- कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम
- बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना
- बालिकाओं की शिक्षा और विवाह में आर्थिक सहयोग
- परिवारों में बेटियों के प्रति समान दृष्टिकोण लाना
2. पात्रता (Eligibility)
- मध्य प्रदेश के मूल निवासी परिवार की बालिका
- बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 के बाद हुआ हो
- परिवार आयकर दाता न हो (BPL या निम्न/मध्यम वर्ग)
- पहले जन्मी दो बालिकाओं तक ही लाभ
- बालिका का जन्म पंजीकरण अनिवार्य
3. लाभ और किश्तों में भुगतान
लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत सरकार कुल ₹1,18,000 तक की सहायता विभिन्न चरणों में देती है, जो इस प्रकार है:
चरण / आयुलाभ की राशि विवरण जन्म के समय ₹6,000 (5 साल में 6-6 हजार ) NSC/ किस्तों में निवेश
- 6वीं कक्षा में प्रवेश₹2,000शिक्षा प्रोत्साहन
- 9वीं कक्षा में प्रवेश₹4,000शिक्षा प्रोत्साहन
- 11वीं कक्षा में प्रवेश₹6,000शिक्षा प्रोत्साहन
- 12वीं कक्षा में प्रवेश₹6,000शिक्षा प्रोत्साहन
- 21 वर्ष की आयु / 12वीं पास के बाद₹1,00,000विवाह/स्वावलंबन हेतु
ध्यान रहे: किस्ते तभी मिलती हैं जब बालिका की पढ़ाई लगातार जारी रहे और विवाह 18 वर्ष की आयु के बाद ही हो।
4. आवेदन प्रक्रिया
जन्म के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना जरूरी।
ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन संभव है:
ऑनलाइन: ladlilaxmi.mp.gov.inऑफलाइन: आंगनवाड़ी/ग्राम पंचायत/महिला एवं बाल विकास विभाग में फार्म जमा
5.आवश्यक दस्तावेज:
- जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का पहचान पत्र (आधार/मतदाता ID)
- परिवार की आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
5. शर्तें
- लाभार्थी बालिका की पढ़ाई बीच में न छूटे
- बाल विवाह न हो
- माता-पिता तीसरे बच्चे के रूप में लड़के या लड़की के लिए योजना का लाभ नहीं ले सकते
6. खास बातें
यह योजना लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने का प्रयास है।
इससे माता-पिता को आर्थिक चिंता कम होती है और बालिका की शिक्षा व विवाह सुरक्षित होते हैं।
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