मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana) मध्यप्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे युवाओं को स्वरोज़गार अपनाने और अपना उद्योग-व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। 2025 में इस योजना को और अधिक प्रभावी एवं विस्तृत रूप में लागू किया जा रहा है।
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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2025: पूरी जानकारी
परिचय
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार अपनाने और उन्हें उद्यमिता की ओर प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत बेरोजगार और योग्य युवाओं को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।
योजना का उद्देश्य
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बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना।
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स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना।
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राज्य में नए उद्योग और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना।
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ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना।
योजना की मुख्य विशेषताएं
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ऋण सुविधा (Loan Facility):
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युवाओं को उद्योग/व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से ऋण दिया जाएगा।
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ऋण पर ब्याज अनुदान सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
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लोन की सीमा:
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₹10 लाख से लेकर ₹1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा (उद्योग/व्यवसाय के अनुसार)।
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मार्जिन मनी सहायता:
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सरकार प्रोजेक्ट लागत का एक हिस्सा मार्जिन मनी (अनुदान) के रूप में देगी।
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ब्याज अनुदान (Interest Subsidy):
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ऋण पर मिलने वाले ब्याज का बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
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उद्योग का प्रकार:
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विनिर्माण (Manufacturing)
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सेवा क्षेत्र (Service Sector)
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कृषि-आधारित उद्योग (Agro-based Industry)
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पात्रता
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मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
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आयु: 18 से 40 वर्ष।
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न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 10वीं पास।
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बेरोजगार या स्वरोजगार शुरू करने का इच्छुक।
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पहले से किसी अन्य सरकारी उद्यमिता योजना का लाभ न लिया हो।
आवश्यक दस्तावेज
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आधार कार्ड
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निवास प्रमाण पत्र
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जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
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शैक्षणिक प्रमाण पत्र
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बैंक पासबुक
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पासपोर्ट साइज फोटो
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परियोजना रिपोर्ट
आवेदन प्रक्रिया
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मध्यप्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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“मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2025” पर क्लिक करें।
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ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
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आवेदन सत्यापन के बाद बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाएगा।
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स्वीकृति के बाद लाभार्थी को लोन और ब्याज अनुदान की सुविधा प्राप्त होगी।
योजना से लाभ
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युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने का मौका।
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बेरोजगारी दर में कमी।
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स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा।
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ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2025 में कितना लोन मिलेगा?
👉 इस योजना के तहत युवाओं को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा।
Q2. योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
👉 मध्यप्रदेश का 18–40 वर्ष का स्थायी निवासी, जो कम से कम 10वीं पास हो और स्वरोजगार शुरू करना चाहता हो।
Q3. आवेदन कहाँ करना होगा?
👉 मध्यप्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
Q4. क्या इस योजना में ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी?
👉 हाँ, सरकार ऋण पर ब्याज का बड़ा हिस्सा अनुदान के रूप में वहन करेगी।
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